सिस्टम में तकनीकी खामी: ‘अतिथि’ की जन्म तारीख ही गलत फीड कर रहा ‘पोर्टल’

  • पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ईमेल या हार्ड कॉपी भेजकर सूचना देनी होगी।
  • पोर्टल के साफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि के चलते ऐसा हो रहा है।
  • अतिथि पुलिस पोर्टल में शुरुआती चरण की खामी के चलते लोगों की सही जन्म तारीख व महीना फीड नहीं हो रहे हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-06 11:53 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। होटल, लॉज या सराय में ठहरने के लिए आए लोगों की जानकारी जुटाने के लिए हाल में लांच किया पुलिस का अतिथि पोर्टल सही जानकारी फीड नहीं कर पा रहा है। अतिथि पुलिस पोर्टल में शुरुआती चरण की खामी के चलते लोगों की सही जन्म तारीख व महीना फीड नहीं हो रहे हैं।

पोर्टल में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद होटल संचालकों द्वारा जब अतिथि की जन्म तारीख वाले कॉलम में जानकारी भरी जाती है तो तारीख व महीना 1-1 ही एक्सेप्ट करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी की जन्म 09-10-1973 है, तो पोर्टल में 01-01-1973 ही फीड हो रहा है।

ऐसे में होटल संचालकों की चिंता इसको लेकर है कि गलत जानकारी फीड होने पर उन पर ही आरोप न लगने लगें। जबकि ऐसी स्थिति पोर्टल के साफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि के चलते ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार अतिथि की फोटो मोबाइल से अपलोड नहीं हो पा रही है।

इन तमाम परेशानियों को लेकर कुछ दिन पहले कई होटल संचालक कोतवाली पहुंचे और तकनीकी खामी दूर करने की बात कही। वहीं दो दिन से पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया है। भोपाल स्तर से संबंधितों को सूचना जारी की गई है कि तकनीकी सुधार के चलते पोर्टल बंद किया गया है।

गौरतलब है कि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाहर से आकर रुकने वाले आगंतुकों की जानकारी अतिथि पुलिस पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले व यात्रियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले होटलों सराय संचालकों पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक का कहना है कि तकनीकी खामी साफ्टवेयर से हो सकती है, इस संबंध में भोपाल को अवगत कराया जाएगा।

विदेशी आगंतुक के लिए सी फार्म-

विदेशी नागरिकों के आगमन एवं ठहरने पर संबंधित होटल या सराय को ऑनलाइन पोर्टल में जानकारी भरना अनिवार्य है। जिले में किसी होटल, धर्मशाला या किसी निजी मकान गेस्ट रूम में कोई भी विदेशी नागरिक ठहरता है तो नियमानुसार उसके मालिक अथवा प्रबन्धक को 24 घंटे के अंदर विदेशी विषयक अधिनियम के तहत विदेशी आगतुंक का निर्धारित ऑनलाइन सी फार्म भरना होगा।

उसके साथ पासपोर्ट एवं वीजा की कॉपी संलग्न कर संबंधित थाना एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ईमेल या हार्ड कॉपी भेजकर सूचना देनी होगी।

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