Shahdol News: अनुकंपा नियुक्ति में लेटलतीफी पर डीइओ निलंबित

  • हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी लापरवाही पर कमिश्नर ने की निलंबन की कार्रवाई
  • अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी ली तो डीइओ की लापरवाही सामने आई।
  • जनसुनवाई में पहुंचा मामला, 7 साल से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-09 10:31 GMT

Shahdol News: हाईकोर्ट के निर्देश पर 90 दिन में अनुकंपा नियुक्ति के मामले को निराकृत करने में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीइओ) शहडोल फूल सिंह मारपाची को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नियत किया गया है। अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमन शुक्ला ने किया।

उन्होंने बताया कि ब्यौहारी के देवरांव स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती में स्वर्गीय रामराज द्विवेदी संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 का सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन की कार्रवाई विरूद्ध प्रस्तावित किया। जिस पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ।

इसमें डीइओ मारपाची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल ने प्रतिवेदित किया कि अवनीश कुमार द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय रामराज द्विवेदी द्वारा पिता के संविलियन तथा स्वयं की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

न्यायालय से पारित निर्णय दिनांक 22 सितंबर 2022 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक से 90 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण करने हेतु आदेशित किया गया। डीइओ द्वारा उक्त आदेश का भी पालन नहीं किया जाना पाया गया।

जनसुनवाई में पहुंचा मामला, 7 साल से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार- मंगलवार को कमिश्नर की जनसुनवाई में अवनीश कुमार द्विवेदी ने कमिश्नर श्रीमन शुक्ला को परेशानी बताई। कहा कि पिता का स्वर्गवास 2017 में हार्टअटैक से होने के बाद सात वर्षों से मां के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग कार्यालय के चक्कर लगाते परेशान हैं।

पिता रामराज द्विवेदी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला देवरांव में गुरूजी के रूप में पदस्थ थे। कमिश्नर ने जन सुनवाई में उपस्थित अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी ली तो डीइओ की लापरवाही सामने आई।

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