अवैध होर्डिंग: कलेक्टर बंगला के बाहर ही टूट रहे नियम

  • सडक़ से 3 मीटर दूरी का पालन नहीं, शहर में खुलेआम मनमानी पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी
  • नियमानुसार संचालन नहीं होने पर एलईडी से विज्ञापन बंद किया जाए।
  • कलेक्टर बंगला के बाहर सडक़ से सटाकर ही होर्डिंग तान दी गई है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-15 13:59 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। शहर में खुलेआम चल रहे अवैध होर्डिंग के कारोबार और नगर पालिका को राजस्व में सीधे तौर पर हो रहे नुकसान के बीच होर्डिंग में मनमानी का बड़ा मामला कलेक्टर बंगला के बाहर ही सामने आया।

मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 में प्रावधान है कि होर्डिंग को सडक़ के किनारे 3 मीटर दायरे में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां फुटपाथ मौजूद है वहां भी होर्डिंग फुटपाथ के किनारे तीन मीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

इधर, कलेक्टर बंगला के बाहर सडक़ से सटाकर ही होर्डिंग तान दी गई है। यहां नियमों के खुलेआम उल्लंघन और कार्रवाई में नगर पालिका सीएमओ के सुस्त रवैये पर सवाल उठ रहे हैं।

शहर में होर्डिंग मामले में मनमानी का आलम यह है कि फुटपाथ से तीन मीटर की दूरी का पालन पांडवनगर रोड पर कई स्थानों पर नहीं होने के बाद भी कार्रवाई के प्रयास कोरम पूर्ति तक सीमित हैं।

सीएमओ को देखना चाहिए : कलेक्टर

होर्डिंग मामलों में नियमों के पालन को लेकर कलेक्टर तरूण भटनागर ने बताया कि ऐसे मामलों को सीएमओ को स्वत: संज्ञान लेकर देखना चाहिए। नगर पालिका में हर काम नियमों के दायरे में हो, यह जरूरी है। जहां कहीं भी नियम का पालन नहीं हो रहा है तो कार्रवाई होगी।

एलईडी को नियमों के दायरे में लाने की शिकायत

नगर पालिका में दिए गए एक शिकायत में बताया गया है कि चौपाटी में एलईडी स्क्रीन से विज्ञापन को भी मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के दायरे में लाया जाए। नियमानुसार संचालन नहीं होने पर एलईडी से विज्ञापन बंद किया जाए।

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