शहडोल: किसी को नहीं होर्डिंग लगाने की अनुमति

  • नगर पालिका ने बुधवार को नोटिस जारी कर स्वयं हटाने 48 घंटे का दिया समय, टाइम लिमिट आज होगी समाप्त
  • दैनिक भास्कर में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर इस घोटाले को उजागर किया गया।
  • होर्डिंग नहीं हटाया जाता तो नगर पालिका द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-27 13:01 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। शहर में जहां कहीं भी होर्डिंग है तो वह पूरी तरह से अवैध है। इस बात की पुष्टि नगर पालिका शहडोल सीएमओ अक्षत बुंदेला द्वारा 24 जुलाई को जारी सार्वजनिक सूचना से हुई।

इसमें सीएमओ द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर पालिका शहडोल द्वारा वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को निजी अथवा सार्वजनिक स्थल पर होर्डिंग लगाए जाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। होर्डिंग लगाने के लिए स्थल भी आबंटित नहीं किया गया है।

नगर पालिका ने होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार करने वालों को स्वयं से होर्डिंग व स्ट्रक्चर हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। यह अवधि आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नगर पालिका द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत संबधित पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर में होर्डिंग के खुलेआम अवैध कारोबार पर दैनिक भास्कर में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर इस घोटाले को उजागर किया गया।

यहां दो दशक से ज्यादा समय से अवैध होर्डिंग लगाकर खुलेआम सरकार को टैक्स में करोड़ों रूपए का नुकसान पहुंचाने का खेल चला। नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की गई तो समय रहते कार्रवाई करने के मामले में भी जिम्मेदार अधिकारियों ने जमकर लापरवाही बरती।

जहां नजर वहां अवैध होर्डिंग

शहर में अवैध होर्डिंग के मामले में मनमानी का आलम यह है कि जहां भी नजर जाती है वहां अवैध होर्डिंग तने हैं। इसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने निजी भवन, अंबेडकर चौक, कलेक्टर बंगला के समीप, जेल भवन के सामने, स्टेडियम पहुंच मार्ग, गांधी चौक, बुढ़ार चौक, लल्लू सिंह चौक, गोरतरा पेट्रोल पंप के समीप, बुढ़ार रोड नेशनल हाइवे तिराहा, मेडिकल कॉलेज तिराहा, रीवा रोड बाईपास, बाणगंगा तिराहा, बसस्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थान शामिल हैं।

नागरिक से लेकर पार्षद भी आ चुके हैं सामने

शहर में अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई को लेकर शहर के नागरिक भी आवाज बुलंद कर चुके हैं। समय-समय पर इस मनमानी पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। भाजपा पार्षद प्रकाश सोनी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर होर्डिंग में मनमानी से अवगत कराने और कार्रवाई किए जाने की मांग की बात कह चुके हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका में नियमों का पालन करवाने की जवाबदारी अधिकारी-कर्मचारियों की है। होर्डिंग के मामले में कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए दबाव बनाने की भी चर्चा सरगर्म है।

- शहर में जहां कहीं भी होर्डिंग हैं तो पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए 24 जुलाई को सार्वजनिक सूचना जारी कर ऐसे लोगों को स्वयं होर्डिंग हटाने कहा गया है। शुक्रवार तक होर्डिंग नहीं हटाया जाता तो नगर पालिका द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

अक्षत बुंदेला सीएमओ नगर पालिका शहडोल

Tags:    

Similar News