होर्डिंग्स का कारोबार: अवैध होर्डिंग पर नोटिस के 6 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं

  • चौक-चौराहों पर अवैध होर्डिंग्स से नगर पालिका की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे सवाल
  • शहर में खुलेआम अवैध होर्डिंग्स का कारोबार फल फूल रहा है।
  • शहर के अवैध होर्डिंग्स को नियमों के दायरे में लाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-03 12:37 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। नियमों का पालन करवाने में नगर पालिका की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण संभागीय मुख्यालय में तने अवैध होर्डिंग हैं। नगर पालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला द्वारा 24 जुलाई को नोटिस जारी कर शहर में सभी होर्डिंग्स को अवैध करार दिया गया।

नागरिकों को स्वयं हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया। जानकर ताज्जुब होगा कि नगर पालिका की डेडलाइन 26 जुलाई को समाप्त होने के 6 दिन बाद भी अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं हुई तो शहर के प्रमुख चौराहों पर नियमों को ताक पर रखकर तने होर्डिंग्स से नगर पालिका की कार्यशैली पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं।

नहीं मिल रहा टैक्स फिर भी कार्रवाई में लापरवाही

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 के प्रावधानों का पालन करवाने से नगर पालिका को टैक्स में लाखों रूपए का लाभ संभावित है। इसके बाद भी शहर के अवैध होर्डिंग्स को नियमों के दायरे में लाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं।

जानकार बताते हैं कि कुछ लोगों के इशारे पर शहर में खुलेआम अवैध होर्डिंग्स का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसी मनमानी पर समय रहते ठोस कार्रवाई जरूरी है।

यहां तने अवैध होर्डिंग

गांधी चौक, इंदिरा चौक

जयस्तंभ चौक

बस स्टैंड

लल्लू सिंह चौक

एनएच-43 तिराहा

मेडिकल कॉलेज तिराहा

रेलवे स्टेशन रोड

स्टेडियम रोड

सीसीएफ ऑफिस

पुरानी नगर पालिका के सामने

जेल बिल्डिंग के सामने

अंबेडकर चौक

पांडवनगर रोड

 बाणगंगा तिराहा।

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