मध्यप्रदेश सरकार: बेसमेंट के गलत उपयोग में कार्रवाई पर बेअसर मुख्यमंत्री के निर्देश
- आवासीय अनुज्ञा के बेसमेंट और चल रही व्यवसायिक दुकानें
- जनप्रतिनिधियों की मनमर्जी से नियमों का खुलेआम उलंघन हुआ।
- नगर पालिका के सर्वे के अनुसार दो बेसमेंट पूरी तरह से अवैध हैं
डिजिटल डेस्क,शहडोल। बेसमेंट के गलत उपयोग के मामले शहर में भी कम नहीं हैं। यहां पांच बेसमेंट ऐसी हैं, जिन्होंने अनुमति तो आवासीय ली पर है संचालन व्यवसायिक हो रहा है। इसमें रामनारायण गुप्ता, भारती अग्रवाल, सरिता सिंह, अनुराग त्रिपाठी और विजय सिंह शामिल हैं।
नगर पालिका अधिकारी के अनुसार इनके बेसमेंट के लिए अनुज्ञा आवासीय हैं, जहां वर्कशॉप, हार्डवेयर, कामर्शियल शॉप सहित अन्य दुकानों का संचालन हो रहा है। नगर पालिका के सर्वे के अनुसार दो बेसमेंट पूरी तरह से अवैध हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है।
इसमें छपरी सिंह और महेश मोटवानी शामिल हैं। बतादें कि दिल्ली में बेसमेंट में चल रही क्लॉसेस में पानी भरने के बाद तीन छात्रों की मौत को मध्यप्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेसमेंट के गलत उपयोग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह अलग बात है कि शहडोल शहर में कार्रवाई नगर पालिका अमले के सर्वे तक सीमित है।
नगर पालिका के बेसमेंट में ही चल रही दुकान
बेसमेंट के गलत उपयोग के मामले में नगर पालिका ही पीछे नहीं है। विवेकानंद काम्प्लेक्स में बेसमेंट में दुकानों का संचालन हो रहा है। नागरिकों ने बताया कि यहां कुछ जनप्रतिनिधियों की मनमर्जी से नियमों का खुलेआम उलंघन हुआ। जिन पर कार्रवाई की दरकार है।