शहडोल: 14 निजी विद्यालयों पर 28 लाख का जुर्माना
- विद्यालय संचालक अभिभावकों को वापस करेंगे अधिक वसूली गई राशि
- आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी न हो
- मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णरूपेण पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
डिजिटल डेस्क,शहडोल। जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम विरूद्व अधिक राशि वसूल करने पर संचालकों को अधिक वसूली की गई राशि वापस करने के आदेश दिए गए है।
ताकि आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी न हो, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित न करने व विद्यालयों में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें।
कलेक्टर तरूण भटनागर के निर्देशानुसार ब्यौहारी के अशासकीय मिलेनियम ड्रीम इंटरनेशलन स्कूल, भारतीयम, क्रिस्ता ज्योति मिशन, बुढ़ार के अशासकीय ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूूल, एमजीएम स्कूल गोपालपुर, ज्ञान निकेतन इंग्लिश मीडियम, विद्यासागर सीनियर स्कूल बुढार, शहडोल के गुड शेफर्ड कान्वेंट स्कूल, ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, भारत माता, शांति देवी मेमोरियल, सद्गुरू पब्लिक स्कूल, एमजीएम धनपुरी, टाइम पब्लिक स्कूल शहडोल के संचालकों को सत्र 2022-23 से फीस वृद्धि कर संग्रहित की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को आनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से 30 दिवस के अंदर वापस किया करें।
संस्था पर प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय पर 2-2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कुल 24 लाख रूपये की राशि 30 दिवस के अंदर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। साथ ही विद्यालय संस्था को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017, मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णरूपेण पालन किया जाना सुनिश्चित करें।