शहडोल: खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर 10.19 लाख का जुर्माना
- 10 लाख 19 हजार 929 रूपये के अर्थदण्ड़ की राशि अधिरोपित की गई।
Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-03 11:29 GMT
डिजिटल डेस्क,शहडोल। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण कर्ताओं के वाहन स्वामियों के विरूद्ध 10 लाख 19 हजार 929 रूपये के अर्थदण्ड़ की राशि अधिरोपित की गई।
कलेक्टर तरूण भटनागर जारी आदेश के अनुसार वाहन स्वामी रमेश सिंह उइके, बीरेंद्र कुमार वर्मन, संदीप वर्मन, बीरेंद्र कुमार वर्मन के विरूद्ध प्रति व्यक्ति 31 हजार 625 रूपये, जवाहर खटिक एवं महेंद्र कुमार गुप्ता के विरूद्व प्रति व्यक्ति 60 हजार 375 रूपये, मो. कादिर, मो. बली के विरूद्व 58 हजार 65 रूपये, मो. नुमान, मो. इनामुर के विरूद्ध 59 हजार 445 रूपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसी प्रकार निशांत सिंह एवं अनीता सिंह के विरूद्ध प्रति व्यक्ति 68 हजार 695 रूपये एवं सखीचंद्र एंड राजकरन पाल के विरूद्ध 5 लाख 17 हजार 779 रूपये की राशि अर्थदण्ड अधिरोपित की गई।