हिन्दू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष देसाई की जमानत याचिका खारिज
- जमानत याचिका खारिज
- हिन्दू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष देसाई को राहत नहीं
डिजिटल डेस्क, पुणे. जिले के मुलशी में जमीन हड़पने के लिए एक किसान की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीडी निंबालकर ने खारिज कर दी। 1 अगस्त को घटना घटी थी, जिसमें हिंदू राष्ट्र सेना के धनंजय देसाई और उनके साथियों ने मुलशी के दरवली गांव के किसान प्रदीप शिवाजी बलकवड़े (उम्र 35) की जमीन हड़पने के लिए बेरहमी से पिटाई की थी। उसके खिलाफ बलकवडे ने पौड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
गिरफ्तारी के बाद धनंजय देसाई ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी। सरकारी अधिवक्ता एडवोकेट विलास घोगरे पाटिल, बलकवड़े के वकील अमेय बलकवडे, सतीश कांबले, सूरज शिंदे, ऋषिकेश कडू ने देसाई की जमानत याचिका का विरोध किया। देसाई के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 17 मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ सांप्रदायिक झगड़ा कराना, हत्या करना, अवैध हथियार रखना जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। जमीन हड़पने के लिए देसाई और उसके साथियों ने बलकवडेकी बेरहमी से पिटाई की। इस अपराध में उसके भगोड़े साथियों का पता लगाया जाना है। बलकवडे को धमकाने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। देसाई द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल को जब्त किया जाना है। यह अनुरोध करते हुए कि उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी जाए, लोक अभियोजक वकील घोगरे-पाटिल और वादी बलकवडे के वकील ने दलीलों के बाद कोर्ट ने देसाई की जमानत अर्जी खारिज कर दी।