नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को बीस वर्ष कठोर कारवास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म करने की घटना में अभियुक्त सुरेन्द्र कौंदर को पास्को एक्ट की धारा ५(एल)/६ के आरोप में २० वर्ष के कठोर कारावास तथा ५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता ने २९ जनवरी २०२१ को थाना धरमपुर में रिपोर्ट की गई कि लगभग दो वर्ष पूर्व दिसम्बर माह २०१८ में आरोपी पीडिता के खेत में पहँुचा तथा शादी संबधी बात करने लगा और मना करने के बावजूद पीडिता के साथ दुष्कर्म किया उसके बाद वह पीडिता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई पीडिता द्वारा इस पर गांव के लोगों की पंचायत जोडकर उसकी जानकारी दी गई जिसके बाद आरोपी उसे अपने साथ रखने को तैयार हो गया कुछ दिन बाद उसे एक लडकी पैदा हुई जो सात माह जीवित रही और बीमारी से आठ माह पहले खत्म हो गई। अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे शादी से मना कर रहा है। आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर लगभग दो साल से उसके साथ दुष्कर्म किया पुलिस ने पूरी घटना पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही पूरी कर विवेचना पूरी न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।