पन्ना: ओपन बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की हेराफेरी के मामले में तीन आरोपियों की हुई सजा

  • ओपन बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की हेराफेरी के मामले में तीन आरोपियों की हुई सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-26 09:54 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षा में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओ की स्केनिंग में हेराफेरी करते हुए सम्पर्क में आए छात्रों से सेटिंग कर उन्हें लाभ पहुंचने का प्रयास करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना में आरोपीगणो राजेश बड़ई व कृष्णपाल प्रजापति को आईपीसी की धारा ४२० के आरोप में ०२ वर्ष के कठोर कारावास तथा ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड,आईपीसी की धारा ४६५ सहपठित धारा १२०बी के आरोप में ०१ वर्ष के कठोर कारावास व ०३ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है वहीं आरोपी राजेन्द्र यावद आईपीसी की धारा ४६५ सहपठित धारा १२०बी के आरोप में ०१ वर्ष के सश्रम कारावास व ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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अभियोजन घटना अनुसार राज्य ओपन बोर्ड द्वारा शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तत्कालीन प्राचार्य विजय लक्ष्मी को संकलन केन्द्र मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का केन्द्र प्रभारी नियुक्त किया गया था उन्होनें दिनांक १० जनवरी २०१७ को कोतवाली आवेदन देकर जानकारी दी गई कि राज्य मुक्त स्कूल परिषद भोपाल द्वारा आयोजित ओपन बोर्ड परीक्षा उपरांत दिनांक ०४ जनवरी २०१७ को बोर्ड द्वारा नियुक्त स्केैनिंग टीम संस्था में उपस्थित हुई। स्कैनिंग के बाद बंडल की उत्तर पुस्तिकायें गिनकर स्ट्रांग रूम में जमा करावाई गई। दिनांक ०९ जनवरी २०१७ को स्केनकर्ताओ से कुछ लोग मिलने आए जिन पर संदेह होने पर स्कैनकर्ताओ राजेश बड़ई से कड़ाई से पँूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में रूपए लेकर स्कैनिंग में हेराफेरी की है। जिस पर पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही करते हुए दर्ज प्रकरण आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए मामलें में अपना फैसला सुनाया गया। 

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