प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं
डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं-कहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाडली बहनों के बैंक खातों में अंतरित की गई राशि क्रेडिट नहीं होने की जानकारी मिली है। न्यूनतम बैलेंस नहीं होने से सेवा शुल्क में रूप में बैंकों द्वारा राशि काटे जाने की आशंका व्यक्त की गई है जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना में खुले बैंक अकाउंट सहित बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। बैंक इन अकाउंट पर सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी एसएलबीसी ने निर्देश जारी कर निष्क्रिय खातों वाली लाडली बहनों के खाते, जनधन खातों में परिवर्तित करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिये हैं। जिससे कि बहनों के खाते में अंतरित की गई राशि जमा हो सके।
महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन महिलाओं के बैंक खातों से न्यूनतम बेलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा राशि काटी गई है। ऐसे सभी प्रकरणों जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिलाओं के बेसिक सेविंग डिपाजिट अकाउंट में या तो परिवर्तन किया जाएगा या फिर नवीन अकाउंट खुलवा कर डीबीटी सक्रिय किया जाएगा जिससे उनके अकाउंट से राशि न कटे। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान जितने भी डीबीटी हुए हैं उन सभी के भुगतान की प्रक्रिया महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र मिलने के बाद भी लाडली बहनों के खाते में राशि नहीं आने के प्रकरण बहुत कम संख्या में हैं। राशि प्राप्त नहीं होने के कारणों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। ऐसे प्रकरणों का निदान किया जा रहा है और डीबीटी सक्रिय होते ही शेड्यूल के अनुसार भुगतान किया जाएगा।