पन्ना: मारपीट की घटना में दोषी पाये गए आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
- अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में दोषी
- मारपीट की घटना में दोषी पाये गए आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट न्यायालय पन्ना में सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा आरोपी अरविन्द सिंह ठाकुर को ३(१)(द), ३(१)(ध) एवं ३(२)(५क) एससी-एसटी एक्ट के आरोप में ०६-०६ माह के कठोर कारावास की सजा एवं पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार फरियादी एवं आहत सिपाहीलाल चौधरी के द्वारा उक्ताशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी दिनांक ११ दिसम्बर २०१९ को शाम ०५ बजे वह चांदी माता मंदिर में लगने वाले मेले में भक्तन का न्यौता देने कढोरी आदिवासी के यहां जा रहा था रास्ते में रमना हार स्थित अरहर के खेत में पहुंचा और कढोरी से बात करने लगा तभी नयागांव की ओर से अरविन्द सिंह पुत्र मर्दन सिंह ठाकुर हांथ में डण्डा लिए आया और लाठियों से आठ-दस लाठी फरियादी के शरीर के विभिन्न अंगों में मारी जिससे वह गिर गया।
पीडित के चिल्लाने पर उसकी पत्नि और बच्चों ने बीच-बचाव किया। घटना के बाद फरियादी को १०८ एम्बूलें से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई में भर्ती कराया गया जहां से रेफर होने के बाद पीडित जिला चिकित्सालय पन्ना में उपचार के लिए भर्ती हुआ। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध पवई थाना में मामला दर्ज किया गया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दोषी पाये गए अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।