डिजिटल डेस्क, पन्ना। वर्ष २०१९ में समर्थन मूल्य पर उड़द की खरीदी कार्य में लोक सेवक होते हुए लाखों रूपए की उड़द की हेराफेरी कर गबन किए जाने के मामले दोषी पाए गए समिति प्रबंधक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सोनकर के न्यायालय में सजा सुनाई गई है। आरोपी अभियुक्त माखनलाल सोनी पुत्र मिठाईलाल सोनी उम्र ६० वर्ष निलंबित समिति प्रबंधक प्राथमिक साख सहकारी समिति गुनौर निवासी ग्राम करिया थाना सिमरिया को आईपीसी की धारा ४०९ के आरोप में दोषी पाते हुए १० वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश न्यायालय में पारित हुआ है। अभियोजन घटना अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि उसके द्वारा दिनांक ३० जनवरी २०१९ को ५८० बोरी उड़द मात्रा २२९ क्विंटल कीमत १६ लाख २४ हजार रूपए की हेरा फेरी की गई तथा अन्य २२७ बोरी उड़द को बेईमानी से दुर्विनियोग करके स्वयं के उपयोग में संपरिवर्तित करके अपराधिक न्यास भंग किया गया। मामले की रिपोर्ट गुनौर थाने में सहायक आपूर्ति अधिकारी गुनौर आफताब सिद्दकी द्वारा दिनांक ३० जून को लिखित आवेदन देकर दर्ज कराई गई थी।
जिसमें उल्लेख किया गया था कि समिति प्रबंधक माखनलाल सोनी के विरूद्ध कलेक्टर खाद्य पन्ना में इस आशय का आवेदन प्राप्त हुआ था कि समिति प्रबंधक द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी में ५८० बोरी उड़द वेयर हाउस गुनौर न भेजकर खुर्दबुर्द कर दी गई है। जिसके संबंध में उन्होनें दिनांक ३० जनवरी २०१९ को खाद्य अधिकारियों एस.सी.गुप्ता के साथ प्राथमिक कृषि समिति गुनौर के गोदाम में रखी उड़द की जांच की गई गोदाम में २५४ बोरी वजन ५०-५०प्रति बोरी व कुछ बोरी टेैग लगी रखी पाई गई। जिन्हें गुनौर मण्डी से दिनांक २९ जनवरी को ४०७ डग्गा वाहन से उतारा जाना पाया गया। गोदाम में उड़द के साथ यूरिया एवं डीएपी खाद भी रखी पाई गई समिति प्रबंधक को उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष उड़द की फसल की छल्ली लगवाकर गिनती करवाई गई जिसमें २२७ बोरी एफएक्यू श्रेणी उत्तमगुणवत्ता का उड़द पाया गया। उड़द की जप्ती पत्रक तैयार कर समिति प्रबंधक के सुपुर्द की गई एक नग उड़द खरीदी पंजी रसीद बुक जप्त की गई उड़द की खरीदी के अंतिम दिनांक २५ जनवरी २०१९ निर्धारित थी किन्तु समिति प्रबंधक द्वारा दिनांक ११ जनवरी २०१९ के बाद पंजी कृषकों को हस्ताक्षर प्रविष्टियां दर्ज करते हुए औपचारिकतायें पूरी की गई तथा उपार्जन नीति एवं प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया।
समिति प्रबंधक द्वारा ५८० बोरी अर्थात २९० क्विंटल उड़द वेयर हाउस में कम जमा करना एवं २२७ बोरी उड़द अन्यथा लाभ अर्जित करने के लिए नियम विपरीत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितति गुनौर के खाद्य गोदाम जिसमें यूरिया एवं डीएपी की बोरियां रखी थी साथ रखा जाना पाया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के लिखित आवेदन जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजो पर गुनौर थाने में आरोपी समिति प्रबंधक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया पुलिस द्वारा मामले की विवेचना कार्यवाही पूरी कर प्रकरण पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय पन्ना में हुई। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रकरण की सुनवाई में आए तथ्यों में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।