पन्ना: रिश्वत के मामले में पकड़े गए शिक्षक को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा

  • रिश्वत के मामले में पकडे गए शिक्षक को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा
  • शिक्षक की वेतन वृद्धि के मामले में १० हजार रूपए की रिश्वत ली

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-27 12:02 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना जिला पंचायत की शिक्षा प्रकोष्ठ शाखा में संग्लन होकर लिपकीय कार्य करते हुए एक शिक्षक की वेतन वृद्धि के मामले में १० हजार रूपए की रिश्वत के मामले में लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही में पकडे गए आरोपी शिक्षक रामशंकर रैकवार को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा गत दिवस सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की अदालत में आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी)(बी) सहपठित धारा- 13(2) के आरोप में ०५ वर्ष के सश्रम कारावास एवं ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को अधिनियम की ही धारा ७ के आरोप में दोषी पाते हुए ०४ वर्ष के सश्रम कारावास तथा ०५ हजार रूपए के दण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश न्यायालय में पारित हुआ है। अभियोजना घटना प्रकरण को लेकर सहायक जिला लोक अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुहरगांव आवेदक अरविन्द कुमार द्विवेदी ने दिनांक १७ जुलाई २०१९ को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष आरोपी रामशंकर रैकवार सहायक शिक्षक संग्लन लिपकीय कार्य शिक्षा प्रकोष्ठ जिला पंचायत पन्ना के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक की असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धि एवं पदस्थाना पदांकिता शाला सलेहा में किए जाने के संबंध में उसके द्वारा आवेदन दिया गया था जिस पर सिर्फ वेतनवृद्धि बहाल की गई है।

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पदस्थापना लुहरगांव सलेहा में नहीं की गई है। इस संबंध में जिला पंचायत के शिक्षा प्रकोष्ठ ने संग्लन शिक्षक रामशंकर रैकवार से जब मिला तो उसके द्वारा कार्य की नोट शीट प्रस्तुत करने कार्य में कोई अंडगा लगाने के लिए १० हजार रूपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। वह रिश्वत नहीं देना चाहता है बल्कि रंगे हांथो रिश्वत लेते पकडवाना चाहता है लोकायुक्त पुलिस द्वारा लेने-देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु वाईस रिकार्डर देकर शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी के निवास सुरेश लॉज के पीछे धाम मोहल्ला पन्ना में लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप संबंधी कार्यवाही की गई। आवेदक से आरोपी द्वारा रिश्वत लिए जाने की जैसे ही लोकायुक्त पुलिस को पुष्टि हुई ट्रैप दल मकान में दाखिल हुआ तो आरोपी रिश्वत की राशि १० हजार रूपए दूसरे कमरे में रखी पलंग पेटी के पीछे फेंक दी थी जिसके बाद आरोपी को ट्रेप दल द्वारा चारों तरफ से घेरकर पूँछताछ की गई तथा आरोपी रामशंकर रैकवार के दोनों हांथो की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में घुलाने पर घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया।

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ट्रेप दल ने पलंग के पीछे से रिश्वती नोट १० हजार रूपए बरामद किए गए तथा आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)बी, 13(2) पी.सी. एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी न्यायालय पन्ना में हुई जहां पर जिला लोक अभियोजक संंदीप कुमार पाण्डेय द्वारा विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर रखा गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्यों एवं बचाव पक्ष को सुना गया प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी पात हुए सजा सुनाई गई।

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