रंजिशन मारपीट की घटना के आरोपी को छ: माह का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई के यहां रंजिशन मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए आरोपी हल्काईं उर्फ बहादुर पिता गुमान सिंह यादव उम्र 39 वर्ष निवासी सिमरा बहादुर थाना पवई, जिला-पन्ना म.प्र. को आईपीसी की धारा ३२५ के आरोप में ०६ माह सश्रम कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक २८ मार्च २०१८ को शाम ६:३० बजे फरियादिया रेवती विश्वकर्मा अपने घर में थी तभी गांव के हल्काई उर्फ बहादुर यादव तथा छोटे आदिवासी आए और रेवती के दामाद परषोत्तम विश्वकर्मा को बुलाकर मारपीट करने लगे। जिसे बचाने पहुंची रेवती को हल्काई ने दाहिनें पांव के अॅँगूठे में डण्डा मारा तथा गाली-गलौच करते हुए उसके छोटे-छोटे बच्चो से मारपीट करने लगा। महिला के चिल्लाने पर भारत आदिवासी,मुकेश आदिवासी ने बीच-बचाव किया।
महिला की रिपोर्ट पर पवई थाने में आरोपी हल्काई उर्फ बहादुर यादव तथा छोटे आदिवासी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण के विचारण के दौरान सह आयुक्त छोटे आदिवासी की मौत हो गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनाई पूरी कर न्यायालय में आए साक्ष्यो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो की सुनते हुए सुनवाई पुरी कर अभियुक्त हल्काई उर्फ बहादुर यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।