पन्ना: फर्जी आयकर अधिकारी बनकर धोखाधड़ी के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारवास, पूर्व जिला परिवहन अधिकारी के साथ की गई थी धोखाधड़ी

  • फर्जी आयकर अधिकारी बनकर धोखाधड़ी के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारवास
  • पूर्व जिला परिवहन अधिकारी के साथ की गई थी धोखाधड़ी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-29 09:38 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। आयकर अधिकारी के रूप में अपने आपको पेशकर परिवहन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उनके विरूद्ध हुई शिकायत को रफादफा करने के लिए अवैध रूप से राशि ऐंठने के चर्चित मामले में पकडे गए शातिर आरोपी अश्विनी सिंह को जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी की कोर्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त अश्विनी को आईपीसी की धारा ४२० में तीन साल की सजा, एक हजार रूपए का अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ४६७ के आरोप में सात वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रूपए का अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ४६८ के आरोप तीन वर्ष के कठोर कारावास, एक हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा ४७१ के आरोप में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना के अनुसार २१ दिसम्बर २०१८ को पन्ना जिले के तत्कालीन परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला द्वारा कोतवाली पन्ना में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक ११ अक्टूबर २०१८ को उनके मोबाइल में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को आयकर अधिकारी होने की जानकारी देकर आयकर विभाग में उनके विरूद्ध शिकायत से संबधित संदेश भेजा है और मोबाइल के व्हाट्सएप पर नोटिस आया है।

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जिसमें कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त भोपाल के नाम की सील लगी हुई है साथ ही नाम एवं लोगो नोटिस में बना हुआ है। परिवहन अधिकारी द्वारा शिकायत में बताया गया कि दो से तीन बार उनसे बात भी की गई है और बोला गया है कि आपके यहां छापा पडना है इनकम टैक्स टीम रेड डालने वाली है। परिवहन अधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लेख किया कि उन्हें नोटिस फर्जी प्रतीत होता है उनके द्वारा इनकम टैक्स ऑफिस से भी जानकारी ली गई है जहां से बताया गया है कि उनके कार्यालय से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सील, सिक्का एवं हस्ताक्षर कर उनसे शिकायत को रफादफा करने के लिए लेनदेन की बात की जा रही है। परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला द्वारा बताया गया कि उन्हें जानकारी मिली है कि किसी तरह से सागर के परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी फोन पर किसी व्यक्ति द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर बात कर धोखाधडी, जालसाजी की जा रही है।

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परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच करते हुए कोतवाली पन्ना में पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया और जांच कार्यवाही करते हुए इस पूरे मामले मेें आरोपी जालसाज अश्विनी सिंह के विरूद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हुई। अभियोजन द्वारा घटना से जुडे बिंदुवार साक्ष्यों और गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। 

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