सब्जी, मसाला और पुष्प के बीज विक्रय बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित
Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-11 05:54 GMT
डिजिटल डेस्क, पन्ना। निजी बीज विक्रेता, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं कर सकेंगे। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।