घर के अंदर घुसकर महिला पर बुरी नियत से हमला करने वाले आरोपी को हुई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। बुरी नियत के साथ महिला के घर में घुसकर हमला किए जाने की घटना मेें दोषी पाए गए अभियुक्त ज्ञान सिंह यादव को आईपीसी की धारा ४५२ तथा धारा ३५४ के आरोप में दोषी पाते हुए ०१-०१ वर्ष के सश्रम कारावास तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना में सुनाई गई। अभियोजन घटना अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि दिनांक १७ जुलाई २०१७ को पीडिता महिला अपने घर में अकेली थी उसी दौरान लगभग शाम ०५ बजे आरोपी द्वारा घर की घंटी बजाई गई महिला ने छत से झांककर देखा तो अभियुक्त ज्ञान सिंह द्वारा उससे पीने के लिए पानी मांगा गया।
जिस पर महिला द्वारा नीचे आकर दरवाजा खोलकर अभियुक्त को पानी दिया जिसे पीने बाद वह दोबारा बोतल धोने के लिए पानी मांगने लगा जिससे महिला द्वारा फिर से पानी दिया गया। इसके बाद जब महिला लोटा रखने के लिए अंदर गई तो आरोपी कमरे के अंदर पहँुचकर बुरी नियत उसे पकडक़र खींचने लगा। जिस पर महिला जब चिल्लाई तो वह दरवाजा बंद कर भाग गया। घटना पर कोतवाली पन्ना में पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रकरण की सुनवाई में कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया गया है।