Panna News: एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग प्रकरणों में सुनाया गया फैसला, आरोपियो को तीन वर्ष व चार वर्ष के कठोर कारावास की हुई सजा
- एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग प्रकरणों में सुनाया गया फैसला
- आरोपियो को तीन वर्ष व चार वर्ष के कठोर कारावास की हुई सजा
Panna News: इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय पन्ना में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से गांजे के दो अलग-अलग प्रकरणों पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने के आरोप से संबंधित एनडीपीएस एक्ट की एक प्रकरण में आरोपी रामभुवन मिश्रा को धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। वही अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने के ही एक अन्य दूसरे मामले में आरोपी बब्बू यादव को धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट में ४ वर्ष के कठोर कारावास की एवं ३० हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
प्रकरणों की जानकारी के अनुसार थाना पुलिस द्वारा दिनांक ०६ जून २०२० को ग्राम राजापुर में रेड कार्यवाही कर आरोपी रामभुवन मिश्रा के आंगन के बाजू में लगे पाए गए। अवैध मादक पदार्थ गांजे के १० नग हरे पेड़ वजनी १४ किलोग्राम को विधिवत जप्त करते हुए आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई थी। इसी तरह अजयगढ थाना पुलिस द्वारा दिनांक २८ नवम्बर २०१९ को आरोपी बब्बू यादव पिता ठाकुरदीन यादव उम्र ४५ वर्ष निवासी बडी रूंध के आंगन के पीछे से बाडे से गांजे के कुल 20 नग हरे पेड पाये गये। जिसमें 08 बडे तथा 12 छोटे पेड़ लगे पाए जाने पर जप्त करते हुए उखडवाकर तौल कराई गई तो कुल 09 किलो वजनी गांजे हरे पेड़ होना पाया गया जिसे विधिवत जप्त किया गया। उक्त दोनों मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में हुई और प्रकरणों की सुनवाई कर न्यायाधीश द्वारा आरोपियों के दोषी पाए जाने पर फैसला सुनाया गया।