जघन्य हत्या के आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। पत्थर पटककर हत्या किए जाने की घटना में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तो हक्का कोंदर,रतन कोंदर,अज्जू उर्फ अजय गौड को जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया द्वारा दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। तीनो अभियुक्तगणो को आईपीसी की धारा ३०२,३४ के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं १०००-१००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक १० मार्च को मृतक बाबू उर्फ इंद्रपाल के भाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि जिसके अनुसार शाम को करीब ३-४ बजे उसे पता चला कि उसके भाई बाबू उर्फ इंद्रपाल के साथ गांव के ही आरोपीगण हक्का,रतन व अज्जू गौड मारपीट कर रहे है जिसके बाद वह मंदिर से खेत में पहँुचा तो उसने देखा कि आरोपी अजय उर्फ अज्जू गौड उसके भाई बाबू उर्फ इंद्रपाल को लेकर कह रहा था
कि उसे जान से मार डालो रतन ने पत्थर लेकर बाबू के ऊपर पटका,हक्का कुल्हाडी लिए हुए था कह रहा था कि जान से मारना है तो उसने कहा कि उसके भाई को क्यो मार रहे हो इस पर रतन बोला कि बीच में आए तो तुझे भी निपटा देगे। डर के कारण वह घर गया तथा चाचा को घटना बताई तथा पाली में जीजा व अन्य को बताने चला गया सबको बताकर वापस लौटा तो देखा कि बाबू उर्फ इंद्रपाल खून से लथपथ पडा था हक्का अज्जू व रतन वहां से भाग गए थे चाचा ने देखा कि बाबू खत्म हो गया है। घटित पूरी घटना को लेकर पुलिस द्वारा बृजपुर थाने में आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय पन्ना में हुई प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो गवाहो के बयानो को विश्वसनीय पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई।