विधिक साक्षरता शिविर: जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

  • मंगलवार को जिला जेल पन्ना में
  • विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-07 11:34 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष भावना साधौ के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश सह सचिव हरप्रसाद वंशकार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला जेल पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में जिला जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही संबंधी जानकारी ली गई और जेल प्रबंधन को बंदियों के जमानत आदेश प्राप्त होने के सात दिवस में रिहाई के संबंध में अवगत कराया गया। बंदी की रिहाई नहीं होने पर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बंदियों को जेल में अनुशासन बनाए रखने और स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया।

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बंदियों को अधिवक्ता नियुक्ति के लिए जेल प्रशासन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित करने की सलाह दी गई। बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही कर जरूरतमंद को पैनल से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने उपस्थित बंदियों को प्ली-बारगेनिंग और अन्य विधिक प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जेल लोक अदालत के जरिए राजीनामा योग्य मामलों में समझौता के माध्यम से सुलह करने और बंदियों के विधिक अधिकार व कत्र्तव्यों की जानकारी भी दी। प्रभारी जेल अधीक्षक आर.पी. मिश्रा द्वारा उपस्थित बंदियों को शिविर से प्राप्त जानकारी को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।  

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