पन्ना: वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में निर्देश

  • लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में
  • वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-08 07:56 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से इन निर्देशों का जनहित में सख्ती से पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। निर्देशों में कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक वाहन में दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए।

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ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने के पूर्व जिला परिवहन अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लिए जाने की राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई है। किसी भी वाहन पर लाउड स्पीकर इस तरह लगाया जाए कि उसके स्पीकर का मुंह सामने अथवा पीछे की ओर होगा। जिन वाहनों में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उसके उपयोग के संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि लाउड स्पीकर के संचालन का कार्य ड्रायवर के पास न रहकर अन्य किसी व्यक्ति के पास हो। वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

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