पन्ना: बन के मामले में गबन की राशि का ब्याज जमा नहीं होने पर होगी एफआईआर
- बन के मामले में गबन की राशि का ब्याज जमा नहीं होने पर होगी एफआईआर
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के. कन्नौजिया द्वारा सहकारी बैंक के दो कर्मचारियों रवि प्रताप सिंह तत्कालीन लिपिक शाखा अमानगंज वर्तमान फील्ड कक्ष प्रधान कार्यालय पन्ना एवं पुष्पेन्द्र सिंह निलंबित लिपिक मुख्यालय शाखा पवई को नोटिस जारी करते हुए गबन की गई रकम को जमा करने के पश्चात उसकी ब्याज राशि कुल १ लाख ४२ हजार ७८६ रूपए जमा करने के संबध में नोटिस जारी किया गया है तथा कहा गया है कि तीन दिवस के अंदर राशि जमा नहंीं करने पर पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जायेगी। जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि शाखा के एसबीआई रिकंसलिशेन पत्रक का मिलान करने पर पाया गया कि दिनांक २९ नवम्बर २०२२ को चैक क्रमांक ६८६०६४ राशि ५ लाख रूपए एवं दिनांक १२ दिसम्बर २०२२ को चैक क्रमांक ६८६०६६ राशि ३ लाख रूपए का आहरण एसबीआई शाखा अमानगंज से किया गया।
उक्त चैकों में दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर है। एसबीआई अमानगंज से प्राप्त नगदी सिलक की राशि उसी दिनांक पर शाखा में जमा नहीं की गई। नगदी सिलक की राशि व्यक्तिगत उपयोग में की गई एवं राशि का गबन किया गया। प्रकरण संज्ञान में आने पर दिनांक ४ मार्च २०२४ को राशि तीन लाख रूपए तथा १५ मई २०२४ को राशि ५ लाख रूपए जमा की गई है। इस संबध में गबनित राशि की ब्याज राशि १३ प्रतिशत की दर से राशि ५ लाख की ब्याज राशि ९४९१८ रूपए एवं राशि ३ लाख की ब्याज राशि ४७८६८ रूपए कुल ब्याज राशि १ लाख ४२ हजार ७८६ रूपए तीन दिवस के अंदर बैंक में जमा करें एवं शाखा प्रबंधक शाखा अमानगंज के अभिमत सहित जमा करने के साक्ष्य प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में ब्याज राशि जमा न करने की स्थिति में पुलिस प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जायेगी।
लिपिक रवि प्रताप को भी किया गया निलंबित
गबन के इस मामले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रवि प्रताप सिंह लिपिक प्रधान कार्यालय पन्ना को शाखा अमानगंज में पदस्थी के दौरान आर्थिक अनियमितता, गबन करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है। निलंबित किए गए श्री सिंह का मुख्यालय शाखा अजयगढ नियत किया गया है। निलंबित लिपिक श्री सिंह को निलंबन की अवधि नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।