पन्ना: लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को कारावास एवं जुर्माना

  • प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना द्वारा लारवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले
  • लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को कारावास एवं जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-19 04:43 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना द्वारा लारवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कारावास व जुर्माना से दण्डित किया गया है। प्रकरण के संबध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी व ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि दिनांक २७ नवम्बर २०१८ को फरियादी मुकेश खटीकी ने थाना धरमपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब ८ बजे वह अपनी बहिन के घर के पास खडा था तभी थाना तरफ से बुलेरो वाहन क्रमांक एमपी-३५-सीए-३२४८ वाहन को दीपक उर्फ दीपू सिंगरौल तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ आया व सुनीता के घर के सामने बैठे अरूण खटीक, सुनीता खटीक व सोनू खटीक को टक्कर मारकर घर के सामने की पराछाई में वाहन घुस गया। र्दुघटना में अरूण, सुनीता व सोनू घायल हो गए। सुनीता व अरूण के चेहरे, सिर व हांथ में काफी चोटें आईं। जब तक वहां रामचन्द्र दौडकर गए तो वाहन का चालक दीपक उर्फ दीपू वाहन छोडकर भाग गया।

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आहत फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त दीपक के विरूद्ध थाना धरमपुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया और आहतगणों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान वाहन मालिक अभियुक्त उसके दोस्त मोहम्मद के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगणों के विरूद्ध चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी के समक्ष शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर लोक अभियोजक द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तु आई साक्ष्य और तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगणों दीपक उर्फ दीपू को क्रमश: आईपीसी की धारा ३०४, ३०८, ३२५, ३२३, ३/१८१, १८४ मोटर व्हीकल एक्ट में क्रमश: ५ वर्ष, ३ वर्ष, ०१ माह, ०१ माह, ०३ माह का कारावास एवं २००० रूपए, ५०० रूपए, ५०० रूपए, ५०० रूपए, 500 रूपए एवं दोस्त मोहम्मद को धारा 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट में तीन माह के कारावास एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

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