Panna News: अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने पर आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने पर आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास
  • अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने पर
  • आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

Panna News: जिला न्यायालय पन्ना स्थित विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट इन्द्रजीत रघुवंशी की कोर्ट में अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सजा सुनाई गई। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के आरोपी में शैलेन्द्र सिंह को ०४ वर्ष के कठोर कारावास एवं ३५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना की संक्षिप्त जानकारी अनुसार सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना सिमरिया की पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम मनिया में कार्यवाही करते हुए आरोपी शैलेन्द्र सिंह के अंदर मकान की तलाशी दिनांक २५ सितम्बर २०२० को ली गई थी तलाशी में मकान के अंदर आंगन में कुल २५ नग गांजे के छोटे-बडे ३ से ६ फुट तक लंबाई के गांजे के हरे पेड़ लगे पाए गए जिस पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए गांजे के पेड़ों को उखड़वाकर तौल कराई गई तो उनका वजन कुल ४५ किलो २०० ग्राम पाया गया।

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आरोपी शैलेन्द्र सिंह से पूंछताछ की गई तो उसके पास गांज के पेड़ उगाने को लेकर कोई वैध लायसेंस नहीं पाया गया जिस पर पुलिस द्वारा गांजे को जप्ती की काय्र्रवाही करते हुए आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई और प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में हुई और आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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Created On :   5 Nov 2024 3:26 PM IST

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