मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए चार तिथियां निर्धारित
डिजिटल डेस्क, ब्यूरो पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए चार तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकेंगे। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह भी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन युवाओं ने 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। वह भी अग्रिम रूप से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका नाम मतदाता सूची में जुड जाएगा।
जिन्होंने 01 जनवरी 2023 से 01 अप्रैल की अर्हता तिथि में 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दिया था। जिन मतदाताओं का नाम सूची में जुड गया है। वह ऑनलाइन एवं वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड कर मोबाइल पर अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा नाम जुडवा सकते हैं और संशोधन या नाम कटवा भी सकते हैं। निर्धारित ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से भी नाम जोडे जाएंगे। संशोधन अथवा नाम कटवाया भी जा सकता है।