मत्स्याखेट पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध

Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-15 07:27 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के तहत अधिसूचना जारी कर 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया है। उक्त अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस दौरान मत्स्य विक्रय, विनिमय और परिवहन करना भी प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन संज्ञेय दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

इसलिए अधिसूचना के जरिए जनसामान्य को उक्तावधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन नहीं करने और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य में सहयोग देने के संबंध में सूचित किया गया है। सभी नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा लेकिन छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोतों का संबंध किसी नदी-नाला से नहीं होने और निर्दिष्ट जल की परिभाषा के तहत नहीं लाए जाने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वर्षा ऋतु में मत्स्य प्रजनन काल एवं मत्स्य संरक्षण के दृष्टिगत जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में उक्त कार्य प्रतिबंधित किया गया है।

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