सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मानहानि के प्रकरण में दोष मुक्त
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित सिविल जज क्लास-१ के कोर्ट द्वारा मानहानि के प्रकरण में दोषमुक्त किए जाने का आदेश पारित किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रकरण पर फैसला सिविल जज मंजूषा टेकाम द्वारा दिनांक ०४ मई २०२३ को सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच के विरूद्ध वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भोपाल के कोर्ट में आईपीसी की धारा ५०० के तहत मानहानि का केस अपने अधिवक्ता के माध्यम से फाईल किया गया था।
जिसमें उनके द्वारा संजय नगायच पर आरोप लगाए गए थे कि उनके एवं उनके परिवार के संबध में अवैध उत्खनन को लेकर मीडिया में आरोपी श्री नगायच द्वारा असत्य बयान दिए गया है। जिससे उनके एवं उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है। वर्ष २०१३ में फाईल किए गए केस की पहली सुनवाई न्यायालय में दिनांक २० सितम्बर २०१३ को हुई और न्यायालय द्वारा दिनांक ०२ दिसम्बर २०१४ को प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में लगभग दस साल तक चले प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक ०४ मई २०२३ को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया है।