उच्च न्यायालय के आदेश से हटा अतिक्रमण, पुन: हुआ काबिज
डिजिटल डेस्क, पन्ना। शहर के वार्ड क्रमांक १४ तलैया फील्ड के सामने निवासरत लोगों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि तलैया फील्ड के सामने से अंदर कालोनी को जोडने वाला आम रास्ता जिसमें नालियों के निकास, पेयजल सप्लाई आदि आम नागरिकों का निस्तार है। यह भूमि खसरा नंबर २४१८ का अंशभाग है। जिसमें पूर्व में कई बार सीमांकन भी कराया जा चुका है उसके बगल से लगे हुए एक खसरा नंबर २४१७ के एक भूस्वामी द्वारा इस पर लंबे समय से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिससे यहां के रहवासियों ने एक समिति गठित कर उच्च न्यायालय में अतिक्रमण हटाने की जनहित याचिका भी लगाई थी जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन कलेक्टर को आदेशित कर अवैध कब्जा हटवाकर आम निस्तार की उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया था परंतु दो माह पहले अतिक्रमणकर्ता ने जबरन तहसीलदार का संरक्षण प्राप्त कर इस आम निस्तार की जगह पर पक्की फैन्सिंग लगाकर पुन: अतिक्रमण कर लिया और नालियों के जल निकास आदि अवरूद्ध कर दिए हैं। यहां के रहवासियों ने पुन: अतिक्रमण हटवाने तहसीलदार को आवेदन दिया तो तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण कर पटवारी, राजस्व निरीक्षक को भेजकर सीमांकन और जांच करवाई जिसमें लगभग २००० वर्ग फिट आम निस्तार की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया जो अतिक्रमणकर्ता की भूमि नहीं हैं और उसका खसरा नंबर अलग ही है।
लोगों का आरोप है कि इसके बाद भी तहसीलदार ने अतिक्रमण हटवाने से मना कर दिया और यह कार्य नगर पालिका पन्ना की ओर भेज दिया। वहीं खसरा क्रमांक २४१७ की एक शिकायत पर अनाधिकृत सुनवाई आरंभ कर यहां के निवासी लोगों द्वारा गठित समिति को भी गुमराह किया गया। जबकि उक्त शिकायत का खसरा क्रमांक २४१८ से कोई संबध नहीं हैं। उक्त प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार भी नहीं हैं। वहीं जब नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए टीम बनाई गई और तहसीलदार से सदर पटवारी की ड्यूटी लगाने हेतु पत्र लिखा गया तो उन्होंने सहयोग करने से इंकार कर दिया। लोगों ने मांग की है कि जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को इस अतिक्रमण को हटवाने हेतु त्वरित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए।
इनका कहना है
प्रकरण मेरे न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई आगामी १९ जून २०२३ को है। मामले में दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही की जायेगी।
अखिलेश प्रजापति
तहसीलदार पन्ना