पन्ना: टै्रक्टर के टकराने से बाउड्री के क्षतिग्रस्त होने को लेकर दो पक्षों में विवाद
- टै्रक्टर के टकराने से बाउड्री के क्षतिग्रस्त होने को लेकर दो पक्षों में विवाद
- आपस में हुई जमकर मारपीट, दोनों पक्षों ने हरदुआ चौकी में दर्ज कराई रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, पन्ना। सिमरिया थाना की हरदुआ चौकी रैयासांटा में ईंट से भरी ट्रैक्टर की ट्राली बाउण्ड्री वाल से ठोकर लग जाने से बाउण्ड्री का प्लास्टर निकलने को लेकर दो परिवारों के बीच हुए जमकर विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों द्वारा घटना विवाद को लेकर चौकी हरदुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिस पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। एक पक्ष की ओर से फरियादिया गौराबाई पति कोदूलाल अहिरवार द्वारा मामले को लेकर जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि जिसमें दिनांक १९ मई को मनोज अहिरवार रामदीन के टै्रक्टर से ईंटे ला रहा था। टै्रैक्टर की ट्राली उसके घर की बाउण्ड्री की दीवाल में लगी और दीवाल का प्लास्टर निकल गया तो वह ट्रैक्टर रोकने को बोली तो मनोज अहिरवार का लडका धीरेन्द्र आकर गालियां देने लगा मना किया तो मनोज की पत्नी आ गई और बृजेश भी आ गया। इसके बाद चारों लोग उसके साथ लात-घूसों से मारपीट करने लगे। हल्ला सुनकर उसके पुत्र आ गए और बीच-बचाव कर उसे बचाया।
रिपोर्ट पर आरोपी मनोज उसके पुत्र धीरेन्द्र, मनोज की पत्नी तथा बृजेश के विरूद्ध आईपीसी की धारा २९४, ३२३, ५०६, ३४ के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहीं घटना विवाद को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से सुनीता पति मनोज अहिरवार उम्र ३८ वर्ष निवासी ग्राम रैयासांटा ने चौकी हरदुआ में घटना की जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमे उसने बताया कि घर में बाथरूम बनाने के लिए ट्रैक्टर से ईंटे मंगाई गई थी पडोस की गौरा बाई की घर की बाउण्ड्री से थोडा से टै्रक्टर टकराने से टूट गया था उसी बात को लेकर संतोष अहिरवार व दशरथ अहिरवार गालियां देने लगे। शिवानी और गौरीबाई भी आ गई शिवानी ने बाल पकडकर उसे जमीन में पटक दिया व छापड से मारपीट करने लगी गौरी बाई भी मुक्के से मारपीट करने लगी। हल्ला सुनकर उसका लडका अनिल व धीरेन्द्र बचाव करने आए तो संतोष व दशरथ ने उनको भी लात-घूसों से मारा एवं पति मनोज, पुत्र बृजेश व राजकुमारी ने आकर बीच-बचाव किया तब जान बची। दूसरे पक्ष से महिला सुनीता अहिरवार की रिपोर्ट पर आरोपीगणो संतोष अहिरवार,दशरथ अहिरवार, गौरीबाई व शिवानी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।