मारपीट की घटना में आरोपी को सुनाई गई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना में दोषी पाए गए आरोपी रामनारायण लोधी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेण्ीा पन्ना द्वारा आईपीसी की धारा ३२३ के आरोप में ०६ माह की सजा ५०० रूपए का अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ३२५ के आरोप में ०१ वर्ष की सजा तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक १५ अक्टूबर २०१७ को फरियादी की पुत्री रात में लगभग १०:३० बजे मिट्टी छाप रही थी। उसी समय उसका दामाद आरोपी रामनारायण पहँुचा तथा खाना देने को लेकर वाद-विवाद में उसने फरियादिया के बेटी से साथ डण्डे से मारपीट की गई तथा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सलेहा थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाए जाने पर आरोपी को सजा सुना गई।