शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-08 06:46 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अमानगंज थान अंतर्गत शादी का झांसा देकर नाबालिग को भाग लेकर दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रामकुमार राय को पन्ना जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट इन्द्रजीत रघुवंशी की कोर्ट में पॉस्को एक्ट की धारा ५ (एल)/६ के आरोप में २० वर्ष के कठोर कारावास तथा ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को प्रकरण में आईपीसी की अन्य धाराओ के अंतर्गत दोषी पाते हुए क्रमश: ३६३ के आरोप में ०३ वर्ष की सजा एवं ०१ हजार रूपए का अर्थदण्ड,धारा ३६६ के आरोप में ०५ वर्ष की सजा ०२ हजार रूपए अर्थदण्ड, धारा ३४२ के आरोप में ०६ माह की सजा ५०० रूपए का अर्थदण्ड तथा धारा ३४२ के आरोप में ०२ वर्ष की सजा एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी ऋषिकान्त ने अभियोजन घटना के संबध में बताया कि पीडिता नाबालिग के माता-पिता मजदूरी करने दिल्ली गए थे पीडिता का भाई मजदूरी करने राजस्थान चला गया था। दिनांक १८ मार्च २०२१ को पीडिता के राजस्थान में मजदूरी करने गए भाई को उसके बडे पिताजी ने पीडिता के संबध में फोन से सूचित किया कि पीडिता दोपहर में लगभग ०३ बजे दादा को खेत में खाना देने की जानकारी दी गई थी जो कि घर वापिस नही आई है। तलाश करने पर भी कहीं नही मिल रही है उसे शंका है कि कोई उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है सूचना मिलने पर पीडिता नाबालिग का भाई राजस्थान से अमानगंज पहँुचा तथा दिनांक २० मार्च को इस संबध में अमानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर अमानगंज थाने में अज्ञात के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३६७ के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान नाबालिग एवं आरोपी को दस्तयाब किया गया तथा नाबालिग के कथन करवाये गए जिसमें पीडिता नाबालिग को आरोपी अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला पाया गया पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धाराओ ३६६ए,३७६(२) (एन) ३४२, ५०६ भाग दो एवं पॉस्को एक्ट की धारा ५(एल)/६ तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा ३(२), (ङ्क),३(१)(डब्ल्यू)(ढ्ढढ्ढ) का इजाफा किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी रामकुमार राय के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को घटना प्रकरण में दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। 

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