हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
कटनी हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क ,कटनी ।बडवारा थाना क्षेत्र के विलायतकला ददरीटोला में साढ़े तीन साल पहले हुई वृद्ध लखन केवट (40) की हत्या के आरोप में प्रधान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजेश पिता कालू राम कोल (32), रामदास उर्फ हरिलाल पिता दल्ली कोल (40), सोहन उर्फ बब्बू पिता गांधी कोल (38) तीनों निवासी ग्राम विलायतकला ददरीटोला थाना बडवारा को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक रजनीश सोनी के अनुसार घटना दिनांक 06/08/2018 रात्रि लगभग 8 बजे गोविन्द केवट अपनी किराना दुकान के सामने बैठा था। तभी आरोपी राजेश कोल अपने साथी हरिलाल कोल एवं बब्बू कोल के साथ आया तथा गोविन्द से लल्लू ठाकुर को फोन लगाने व फोन पर बात कराने को कहा। शल्लू ठाकुर फरियादी का दोस्त है जो नासिक में रहता है। आरोपी राजेश कोल की बहन लल्लू ठाकुर के साथ नासिक में रहने लगी। इसी कारण आरोपी राजेश कोल, गोविन्द केवट से रंजिश रखता था। इसी बात को लेकर गोविन्द कोल पर लाठियों से हमला कर दिया। गोविन्द कोल जान बचाकर अपने घर के तरफ भागा तभी गोविन्द को बचाने उसके पिता लखन केवट तथा भाई गोपाल केवट आ गये। राजेश कोल के साथी आरोपी हरिलाल कोल व बब्बू कोल भी लाठी से गोविन्द केवट, लखन केवट एवं गोपाल केवट तीनों बाप-बेटों से मारपीट करने लगे। मारपीट में आई चोटों से लखन केवट जमीन पर गिर गया तथा उसके दोनों बेटे गोविन्द एवं गोपाल को चोटें आईं। तीनों आहतों को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां चेक करने बाद डॉक्टर ने लखन केवट को मृत घोषित किया गया। रिपोर्ट के धार पर बड़वारा थाना में धारा 323,307,302, 34 भादवि के तहत प्रकरणदर्ज किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश जिला कटनी द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपियों को धारा 302, 34 में आजीवन कारावास एवं 323, 34 भादवि में 6.6 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।