कार्रवाई: बिना अधिकार ठेका कंपनी को दे दी मुरुम खनन की अनुमति, पीडब्ल्यूडी की कार्यपालन यंत्री को कलेक्टर ने थमाया नोटिस

  • अवैध तरीके से ठेका कंपनी को दी मुरुम खनन की इजाजत
  • पीडब्ल्यूडी की कार्यपालन यंत्री को नोटिस
  • कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-26 15:47 GMT

डिजिटल डेस्क, कटनी। कलेक्टर ने सड़क निर्माण कंपनी को गलत तरीके से अवैध मुरूम उत्खनन करने की परमिशन देने के मामले में लोक निर्माण विभाग कटनी कार्यपालन यंत्री शारदा सिंह को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर लिखित रूप से जवाब प्रस्तुत करने के साथ यह भी पूछा है कि इस तरह की कितनी अनुमतियां उनके द्वारा जारी की गई हैं। उसकी भी जानकारी कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

यह है मामला

लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री द्वारा 4 अप्रैल 2024 को मेसर्स श्रीरेल रोड प्राइवेट लिमिटेड 78 रोड प्रताप विहार कलवार रोड जोथतवारा जयपुर राजस्थान को झिंझरी, बिलरी, देवगांव से घुसुरपुर पहुंच मार्ग जिसकी लंबाई 5.40 किलोमीटर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस निर्माण के लिए ग्राम पौड़ी के शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 1053/2 के अंश भाग में मिट्टी मुरूम का उत्खनन कर मार्ग निर्माण कार्य में 7000 घन मीटर मिट्टी मुरूम के उपयोग हेतु अनुमति लोक हित में दी गई है।

नहीं ली अन्य विभागों से अनुमति

मध्य प्रदेश गौड़ खनिज 1996 के नियम 68 के अनुसार मुरूम एवं साधारण मिट्टी उत्खनन की अनुज्ञा दिए जाने के पूर्व खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाती है। लेकिन लोक निर्माण विभाग कटनी की कार्यपालन यंत्री श्रीमती शारदा सिंह के द्वारा उक्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त किए बगैर ही कंपनी को निर्माण कार्य के लिए मिट्टी और मुरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान कर दी गई। लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री ने इस तरह की अनुमति प्रदान करके शासकीय कार्य में पदीय दायित्व का निर्वहन नियम अनुसार नहीं किया तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती है। कलेक्टर ने निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने या फिर जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है।

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