मुरैना: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फोटो युक्त मतदाता पर्ची का किया जा रहा वितरण सावधानियों का पालन करते हुए शत प्रतिशत मतदान हेतु मतदाताओं को किया जा रहा है प्रेरित
मुरैना: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फोटो युक्त मतदाता पर्ची का किया जा रहा वितरण सावधानियों का पालन करते हुए शत प्रतिशत मतदान हेतु मतदाताओं को किया जा रहा है प्रेरित
डिजिटल डेस्क, मुरैना। मुरैना विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 हेतु बीएलओ द्वारा मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं को भय, लोभ, लालच के बिना धर्म, जाति, वर्ग से अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बगैर 3 नवम्बर को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 3 नवम्बर को मतदाता प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के मध्य मतदान कर सकेंगे। सभी मतदाताओं का मतदान केंद्र में स्वास्थ्य दल द्वारा तापमान लिया जाएगा। मानक तापमान से अधिक तापमान होने पर ऐसे मतदाताओं का 10 मिनट पश्चात पुनः तापमान लिया जाएगा। पुनः जाँच पर भी तापमान अधिक आने पार ऐसे मतदाताओं को टोकन नम्बर दिया जाएगा और वे मतदान के आखिरी घंटे अर्थात शाम 5 से 6 बजे के मध्य मतदान कर सकेंगे। शेष मतदाता प्रातः 7 से शाम 6 बजे के मध्य किसी भी समय आकर मतदान कर सकेंगे। हर मतदान केंद्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाएँ जैसे- ग्लव्ज, मास्क, सैनिटाईजर आदि व्यवस्थाएँ रहेंगीं। मतदाताओं की कतार में भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाताओं को पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ अपना एपिक (ईपीआईसी) पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा मान्य 11 अन्य पहचान पत्रों में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु एपिक कार्ड के अतिरिक्त पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/पीएसयू/शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनांतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसदों/विधानपरिषद के सदस्यों/विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को मतदाता पहचान हेतू मान्यता प्रदान की गयी है।