मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से इंकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन उस याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वे खेलों का राजनीतिकरण कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया तो हमें याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए? मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन द्वारा 29 अप्रैल 2022 को अधिसूचित चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। मामले में आज जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने पीठ ने कहा कि कुछ लोग जो पात्र नहीं है, उन्हें भी वोट डालने की अनुमति दी जा रही है। यह देखते हुए कि चुनाव कार्यक्रम तय हुआ है और नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख भी खत्म हो गई है और मतदान की तारीख 4 जून है। पीठ ने कहा कि हम इस स्तर पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति चुनाव से व्यथित है तो उसके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।