सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नवलखा के स्वास्थ्य रिपोर्ट का निरीक्षण करने की दी अनुमति
भीमा कोरेगांव मामला सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नवलखा के स्वास्थ्य रिपोर्ट का निरीक्षण करने की दी अनुमति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अस्पताल की रिपोर्ट का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने शुक्रवार को नवलखा को हाउस अरेस्ट में ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि पक्षकारों को अस्पताल द्वारा भेजी गई चिकित्सा रिपोर्टों का निरीक्षण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बता दें कि गत 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को चिकित्सा जांच के लिए तत्काल अस्पताल में ले जाने का निर्देश दिया था। साथ ही अस्पताल को चेकअप के आधार पर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी के बाद 28 अगस्त 2018 को नवलखा को गिरफ्तार किया था।