मेटल की आड़ में हो रही थी प्रतिबंधित तंबाकू की तस्करी
यवतमाल मेटल की आड़ में हो रही थी प्रतिबंधित तंबाकू की तस्करी
डिजिटल डेस्क, यवतमाल. एल्युमिनियम, मेटल और अन्य सामग्री की आड़ में प्रतिबंधित तंबाकू युक्त सामग्री की तस्करी का पांढरकवड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर नागपुर से अदिलाबाद की ओर जा रहे कंटेनर से 26 लाख 40 हजार रुपए का प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा पांढरकवड़ा पुलिस ने पकड़कर चालक को हिरासत में लिया है। कार्रवाई शनिवार की रात 1 बजे पांढरकवड़ा चेक पोस्ट पर पांढरकवड़ा पुलिस ने की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 44 से नागपुर मार्ग से अदिलाबाद की ओर जा रहे एनएल-01, एडी-5603 नंबर के ट्रक में प्रतिबंधित तंबाकू, गुटखा की तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना पांढरकवड़ा पुलिस को मिली थी। जिससे पांढरकवड़ा के एपीआई महाले दल के साथ पिंपलखुटी चेकपोस्ट पर पहुंचकर रात एक बजे उक्त नंबर के ट्रक को रोका। चालक से पूछताछ करने पर उसका नाम हरियाणा राज्य के मनदिखेरा, मेवात, हमजापुर 133 निवासी फकरू रती खान (31) बताया। अधिक पूछताछ करने पर ट्रक में फॉरच्युन की सामग्री होने की बात कही। पुलिस ने कंटेनर का निरीक्षण करने पर ट्रक के भीतर केबल, एल्युमिनियम की सामग्री, टायर और बॉक्स दिखाई दिए। सामग्री के नीचे सफेद थैली की जांच करने पर उसमें प्रतिबंधित तंबाकू पाया गया।
चालक से तंबाकू सामग्री की बिल्टी मांगने पर उसने एल्युमिनियम समेत अन्य सामग्री की बिल्टी दिखाई। संदेह के तौर पर उक्त वाहन को डिटेन कर पांढरकवड़ा थाने लाया गया। अन्न सुरक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई। अन्न व औषधि प्रशासन के दल ने पंचनामा किया। जिसमें प्लाॅस्टिक की थैली में विभिन्न तरह की प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त वस्तु की गिनती करने पर 220 थैलियों में 26 लाख 40 हजार रुपए का प्रतिबंधित तंबाकू पाया गया। जिससे पुलिस ने उक्त माल और 20 लाख रुपए का ट्रक इस प्रकार कुल 46 लाख 40 हजार रुपए का माल जब्त कर पांढरकवड़ा थाने में अन्न सुरक्षा मानके कानून 2006 नियम व नियमने 2011 की धारा 26 (2) धारा 24, धारा 30 (2)(अ) सह धारा 328, 272, 273, 188 के तहत अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई एसपी डा. पवन बन्सोड, अतिरिक्त एसपी पीयूष जगताप के मार्गदर्शन में एपीआई विजय महल्ले, एपीआई हेमराज कोली के दल ने की।
ब्यूरो। वर्धा. समुद्रपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाम परिसर की दुकान का निरीक्षण किया। जिसमें एक दुकान से 26 हजार 320 रुपए का सुगंधित तंबाकू जब्त किया है। कार्रवाई शनिवार को दोपहर में की गई। प्रकरण में समुद्रपुर पुलिस ने आरोपी मयूर जगन्नाथ गावंडे निवासी जाम और मुकेश मोटवानी निवासी हिंगणघाट के खिलाफ धारा 328, 272, 273 भादंवि की सहधारा 26 (1), 26 (2), (प अ), 27 (3) (म), 30 (2), 3 (1), (प अ), 59 अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार 19 नवंबर को दोपहर में आरोपी मयूर जगन्नाथ गावंडे की दुकान में जमा किए गए माल का निरीक्षण पुलिस ने किया। जिसमें पुलिस को सुगंधित तंबाकू मजा 108 ब्रांड कुल वजन 2.8 किलो कीमत 13 हजार 720 रुपए, सुगंधित तंबाकू मजा 108 ब्रांड वजन 0.3 किलो कीमत 1 हजार 500, सुगंधित तंबाकू ईगल ब्रांड वजन 0.6 किलो कीमत 9 हजार रुपए, सुगंधित तंबाकू ईगल ब्रांड वजन 1.2 किलो 2 हजार 100 रुपए इस प्रकार कुल 26 हजार 320 रुपए का तंबाकू जब्त किया गया।
आरोपी ने उक्त माल आरोपी मुकेश मोटवानी के पास खरीदी करने की बात कही है। घटनास्थल में विश्लेषनार्थ नमूना लेकर दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच समुद्रपुर पुलिस कर रही है।