पैलेस कांड: लेडी बाउंसर सप्लायर सेवन विंग्स सिक्योरिटी के संचालक की जमानत खारिज
सतना पैलेस कांड: लेडी बाउंसर सप्लायर सेवन विंग्स सिक्योरिटी के संचालक की जमानत खारिज
डिजिटल डेस्क, सतना। आपराधिक षडय़ंत्र और लेडी बाउंसर भेजकर रात के अंधेरे में गरीबों के आशियानों को रौंदने के आरोपी पुनीत सिंह पिता सत्यदेव सिंह, निवासी उत्तरधौना लखनऊ की जमानत याचिका सप्तम अपर सत्र अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरू की कोर्ट ने मामले की गंभीरता और प्रथम दृष्टया आरोपी के निर्देशन में घटना घटित होना दर्शित होने का हवाला देते हुए आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका निरस्त की है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ बृजेन्द्रनाथ शर्मा ने पक्ष रखा।
ये रखे तर्क:-
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पुनीत सिंह सेवन विंग्स सिक्योरिटी का संचालक है। आरोप है कि गरीबों का आशियाना रात के अंधेरे में गिराने के लिए आरोपी ने 5 महिला बाउंसरों को सतना भेजा था, जिनकी मदद से गरीबों का घर रात के अंधेरे में ढहा दिया गया था। फरियादी ने आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत अन्य आरोपियों के साथ दर्ज कराई थी। वहीं आरोपी की ओर से तर्क रखे गए कि घटना दिनांक को आरोपी घटना स्थल में नहीं था, जिसका सत्यापन सीसीटीवी फुटेज से किया जा सकता है। आरोपी का घटना से कोई सम्बंध नहीं है। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
इन पर दर्ज है मामला:-
आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में २ अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए थे। इस मामले में ५ लेडी बाउंसर समेत स्थानीय भागवत गुप्ता पिता स्व. बृजलाल (५४) सौरव कश्यप पिता भागवत गुप्ता (३१) दोनों निवासी चाणक्यपुरी, विनोद शर्मा पिता बुद्धगणेश (५४) रामपुरबघेलान, संतोष गुप्ता पिता स्व. नवल किशोर (३४) खेरमाई रोड, कमलेश यादव पिता माखनलाल (३५) मुख्त्यारगंज और रामजी यादव पिता लक्ष्मण (३१) निवासी खारी रामपुर बघेलान, बाहरी:- नायब सिंह वैश पिता रामबक्स (४०) गोंडा यूपी , अवनीश सिंह पिता राजकुमार (४२) गोंडा यूपी , रामनारायण शुक्ला पिता श्यामनारायण (३९) हरदोई यूपी, प्रशांत सिंह बिसेन पिता स्व. विनोद (३८) निवासी सेहरिया यूपी, राजेन्द्र पाल पिता रामकेवल (३५) निवासी मिर्जापुर यूपी, अमित सिंह बिसेन (३१) निवासी सेहरिया यूपी, संतोषी विश्वास पत्नी प्रदीप गोमती नगर लखनऊ, पुष्पा रैदास पत्नी नानक नसीरपुर यूपी, आरती आहूजा पत्नी अजय निवासी आलमबाग लखनऊ, संजू देवी पत्नी कामता इंद्रानगर लखनऊ और पूनम यादव पत्नी सोनू निवासी लखनऊ शामिल हैं। जिन पर धारा 395, 397, 342, 427, 170, 171, 440, 394 और 120 बी (आईपीसी) और दूसरा मामला धारा 147, 148, 457, 427 और 342 (आईपीसी) का दर्ज है।