महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

शहडोल महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-09 11:26 GMT
महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त रामसहाय उर्फ मुन्ना पाव निवासी मसियारी थाना जयसिंहनगर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से सीपी एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार 8 अगस्त 2017 को मृतिका गुन्नू बाई पाव अपने घर पर थी। तभी आरोपी रामसहाय पाव कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पर आया और जादू टोना करने की शंका को लेकर उससे वाद विवाद करने लगा। इसी बची कुल्हाड़ी से महिला की गर्दन, सीना, माथे और पीठ पर प्रहार किया, जिससे गर्दन आधी कटकर लटक गई। आरोपी घटनास्थल से भाग गया। घटना को आस पास के लोगों ने देखा था। सरपंच पति द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। जघन्य हत्याकांड प्रकरण में विचारण के दौरान सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे, किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के अपराध को प्रमाणित किया गया। 
छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
बुढ़ार न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रिश्ते में जेठ महिपाल सिंह भुमकार 50 वर्ष निवासी चौकी दर्शिला को धारा 454 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 15 जून 2015 को आरोपी महिपाल सिंह ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की थी।

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