पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, आत्महत्या का रूप देने का किया था प्रयास

सिवनी पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, आत्महत्या का रूप देने का किया था प्रयास

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-12 08:00 GMT
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डिजिटल डेस्क,सिवनी। पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका देने वाले पति को अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है मामला

घटना 28 दिसंबर 2021 की है जब आदेगांव पुलिस को सूचना मिली कि पहाड़ी गांव में एक महिला ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर महिला का शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरु कर दी। पुलिस को महिला के पति रामसिंह पिता जुगल लाल इड़पाचे (40) निवासी पहाड़ी पर शक हो रहा था। पीएम की रिपोर्ट भी हत्या की ओर इशारा कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 और साक्ष्य नष्ट करने की धारा 201 के तहत मामला दर्ज कर पड़ताल कर मामला अदालत में पेश किया।

सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष अग्रवाल लखनादौन ने आरोपी रामसिंह को आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और तत्कालीन थाना प्रभारी आदेगांव राजेश दुबे के नेतृत्व में पुलिस द्वारा की गई विवेचना के आधार पर यह सजा सुनाई है।
 

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