राजगढ़: ब्यावरा क्षेत्र के श्रमिक मतदाताओं को मिलेगा 3 नवम्बर को मतदान के लिए अवकाश

राजगढ़: ब्यावरा क्षेत्र के श्रमिक मतदाताओं को मिलेगा 3 नवम्बर को मतदान के लिए अवकाश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-24 09:22 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, राजगढ़। राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर श्रमिको को मतदान के लिए अवकाश देने का आदेश जारी किया है जारी आदेश के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा की गई है। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल एवं श्रम आयुक्त कार्यालय म.प्र. इंदौर द्वारा सीमावर्ती राज्यों में कार्यरत उप निर्वाचन क्षेत्रों के श्रमिक/कर्मचारी मतदाताओं को भी मतदान दिवस 03 नवम्बर 2020 को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश सुविधा दिलाई जाने के निर्देश दिये गये है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिये निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अन्तर्गत मतदान दिवस 3 नवम्बर को राजगढ़ जिले की सीमा में स्थित समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र 161 ब्यावरा का मतदाता के रूप में मतदान करने का हकदार है, को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। दैनिक मजदूर/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होगे। सवैतनिक अवकाश का लाभ जिले की सीमा अन्तर्गत पडोसी जिलो की दुकानो/फैक्ट्रियों/कार्यालयों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी प्राप्त होगा। सभी दुकानो/फैक्ट्रियों /निजी/शासकीय कार्यालयों के संचालक एतद आदेश का पालन सुनिश्चित करेगे।

Similar News