हाईकोर्ट: मुख्य सचिव वीसी से हाजिर होकर बताएँ क्यों नहीं हो रहा आदेश का पालन
हाईकोर्ट: मुख्य सचिव वीसी से हाजिर होकर बताएँ क्यों नहीं हो रहा आदेश का पालन
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 26 अप्रैल को महाधिवक्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होकर यह बताने के लिए कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा कोरोना के इलाज के लेकर 19 अप्रैल को जारी आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने यह निर्देश इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर की ओर से दायर आवेदन पर दिया है।
इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोतकर ने आवेदन दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को कोरोना के इलाज को लेकर 19 बिन्दुओं पर विस्तृत आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि गंभीर मरीजों को एक घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने का आदेश दिया गया था। आवेदन में कहा गया है कि प्रदेश भर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। डिवीजन बैंच ने आवेदन की सुनवाई 26 अप्रैल को नियत करते हुए महाधिवक्ता के साथ मुख्य सचिव को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।