हाईकोर्ट ने किया दोहरे हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार

हाईकोर्ट ने किया दोहरे हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-22 16:44 GMT
हाईकोर्ट ने किया दोहरे हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने जबलपुर के बहुचर्चित कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी हत्याकांड के आरोपी मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला गंभीर श्रेणी का है। ऐसे मामले में आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।
कोतवाली थाना अंतर्गत चेरीताल में 4 जनवरी 2017 को कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर विजय यादव, मोनू सबलोक सहित अन्य को आरोपी बनाया था। घटना के बाद मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस ने मुख्य आरोपी गैंगस्टर विजय यादव का एनकाउंटर कर दिया था।
जेल में बंद मोनू की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि मामले के दो गवाहों ने मोनू की घटना में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। घटना को चार साल से अधिक समय हो चुका है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की ट्रायल अभी चल रही है। एक गवाह ने आरोपी की घटना में शामिल होने की बात कही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया, तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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