महानिरीक्षक से कराएं अमरावती मध्यवर्ती कारागृह की जांच - सरकार को नोटिस
हाईकोर्ट से प्रार्थना महानिरीक्षक से कराएं अमरावती मध्यवर्ती कारागृह की जांच - सरकार को नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर. अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में बंद कैदी सुमित गिरि और मोहम्मद हसन मेंहदी के पत्र पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फौजदारी रिट याचिका दायर की है। इसमें जेल में हो रहे भ्रष्टाचार और कैदियों को मिलने वाले निकृष्ट दर्ज के भोजन-पानी की शिकायत की गई है। मामले में हाई कोर्ट ने अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा को न्यायालय मित्र नियुक्त किया है। न्यायालय मित्र ने अपनी याचिका में इस पूरे प्रकरण की जांच जेल महानिरीक्षक से कराने का आदेश देने की प्रार्थना की है। साथ ही अन्न व औषधी विभाग के अधिकारियों और जेल स्वास्थ्य अधिकारी से जेल में बनने वाले भोजन की जांच कराने का भी मुद्दा उठाया गया है। मामले में न्यायालय मित्र का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार को 6 जून तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
यह है मामला
दरअसल, कैदी के अनुसार जेल में इस वक्त सीसीटीवी कैमरे कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि, जहां से वो स्थल कवर नहीं होते जहां भारी भ्रष्टाचार होता है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस जेल में मनुष्यों के रहने के लिए स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां न तो कैदियों के पीने के लिए साफ पानी है और न ही खाने योग्य भोजन है। शौचालय इतने गंदे हैं कि, उससे बीमारियों का खतरा है। ऐसे में कैदी ने हाई कोर्ट से न्यायिक अधिकारियों की एक जांच समिति बना कर मामले की विस्तृत जांच कराने की प्रार्थना की है। अब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।