गांजा तस्कर को छह माह का कारावास

कटनी गांजा तस्कर को छह माह का कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-24 08:05 GMT
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डिजिटल डेस्क,कटनी। जेएमएफसी न्यायालय कटनी के न्यायाधीश अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी ने धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम में आरोपी राजेश दुबे को छह माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी धर्मेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की। स्लीमनाबाद में पदस्थ उपनिरीक्षक एस.के. झारिया ने आरोपी राजेश दुबे के कब्जे  840 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध  कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्तानुसार दंडित करने का आदेश पारित किया। मारपीट के आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा कोतवाली थाना क्षेत्र के मारपीट के एक मामले में पाते हुये जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपीगण गुलाब चौधरी एवं राजा चौधरी को धारा 323 (4काउंट) भादवि में  न्यायालय उठने तक के कारावास एवं प्रत्येक आरोपी पर कुल 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी हायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार तिवारी ने की। घटना दिनांक को फरियादी की लडक़ी को मोहल्ले के बल्लू चौधरी एवं राजा चौधरी छेड़ते थे। फरियादी का लडक़ा विक्की उन्हें समझाने गया था तो आरोपीगण बल्लू, राजा तथा गुलाब चौधरी ने मिलकर विक्की के साथ मारपीट की।
 

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