आदर्श आचरण संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न
आदर्श आचरण संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न
डिजिटल डेस्क, भिण्ड। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा ने बताया कि मध्यप्रदेश में विधानसभा उप निर्वाचन तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के सभी प्रावधान संबंधित जिलों/विधानसभा क्षेत्रों और राजनैतिक दलों, उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होंगे। आदर्श आचरण संहिता 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, सागर, इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास में जहॉं नगर पालिका निगम हैं, वहाँ केवल उसी विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी। शेष 12 जिलों अनूपपुर, छतरपुर, रायसेन, मन्दसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिण्ड, दतिया, धार, आगर-मालवा एवं राजगढ़ में पूर्ण रूप से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव के लिये मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा ने उप चुनाव 2020 के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उप निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर को की जाएगी। नाम निर्देशन-पत्रों की वापसी 19 अक्टूबर को होगी। मतदान 3 नवम्बर को होगा एवं मतगणना 10 नवम्बर को होगी। दिव्यांगों एवं वृद्ध मतदाताओं के लिये नई पहल विधानसभा उप चुनाव क्षेत्रों में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिये इस बार नई पहल की गयी है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति तथा कोविड-19 से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्तियों को सुविधा दी जायेगी। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फार्म-12डी में संबंधित निवार्चन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जावेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन में 9361 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा, जिनमें 1441 सहायक मतदान केन्द्र सम्मिलित हैं। एक हजार से अधिक मतदाता वाले बूथ को सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है, जो सामान्यतरू मूल मतदान केन्द्र के परिसर में ही स्थापित हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुवधायें उपलब्ध कराई गई हैं। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 में 28 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 63 लाख 69 हजार 830 मतदाता हैं जिनमें 33 लाख 73 हजार 70 पुरूष मतदाता, 29 लाख 77 हजार 808 महिला मतदाता एवं 198 तृतीय लिंग मतदाता दर्ज हैं। सर्विस मतदाता 18 हजार 754 हैं, जिनमें 18 हजार 378 पुरूष एवं 376 महिला मतदाता हैं। बैठक में बताया गया कि फार्म 6,7,8, एवं 8क प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी है। इन फार्मों के निराकरण की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। मतदाता सूची का मुद्रण 16 अक्टूबर तक होगा तथा वोटर स्लिप का वितरण 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2020 तक किया जाएगा। विधानसभा उप निर्वाचन में आयोग ने मतदान में कोविड-19 के मापदण्ड के अनुसार ईव्हीएम की संख्या 120 प्रतिशत से बढ़ाकर 140 प्रतिशत एवं व्हीव्हीपेट की संख्या 130 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत की गई है। उप चुनाव में कुल 24 हजार 3 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा, जिसमें मतदान के लिये 9 हजार 361 का उपयोग किया जाएगा और 13 हजार 706 मशीनें आरक्षित की गई है एवं 936 मशीनों का उपयोग प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिये किया जाएगा। इसी प्रकार कुल 23 हजार 558 कंट्रोल यूनिट का उपयोग होगा, जिसमें मतदान के लिये 9 हजार 361 मशीनों का उपयोग होगा और 13 हजार 261 मशीनें आरक्षित की गई हैं एवं 936 कंट्रोल यूनिट का उपयोग प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिये किया जाएगा। इसी के साथ कुल 23 हजार 53 व्हीव्हीपेट का उपयोग किया जाएगा, जिनमें से मतदान के लिये 9 हजार 361 का उपयोग किया जाएगा और 12 हजार 756 आरक्षित की गई हैं एवं 936 व्हीव्हीपेट का उपयोग प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिये किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान को सम्पन्न कराने के लिये लगभग 56 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किये गये हैं। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिये पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाईजेशन 24 घण्टों के स्थान पर कोविड-19 के निर्देशों के पालन में 72 घण्टे पूर्व में रखा गया है।