कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर होगी जुर्माना वसूली
ट्रैफिक पुलिस कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर होगी जुर्माना वसूली
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बिना सीट बेल्ट लगाए कार की पिछली सीट पर बैठने वालों से भी जुर्माने की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन वाहन चालकों की कई परेशानियों के मद्देनजर फिलहाल पुलिस मामले में ज्यादा सख्ती नहीं दिखाएगी। यातायात विभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इसे लेकर अलग से कोई मुहिम नहीं शुरू की जा रही है। लेकिन सामान्य तौर पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल परेशानी यह है कि बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें पीछे की सारी सीटों पर सीटबेल्ट की व्यवस्था ही नहीं है। खासकर टैक्सियों में यह समस्या है जिनमें पीछे तीन लोग बैठ सकते हैं, लेकिन सीट बेल्ट दो ही लगी होती है इसलिए टैक्सी यूनियन लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है। सड़क हादसे में उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री समेत दो लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार के निर्देश के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी कार के आगे की सीट के साथ पिछली सीट पर भी बिना सीटबेल्ट लगाए बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। हालांकि यह नियम पहले से ही है लेकिन इसे लेकर ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाती। इसलिए कई गाड़ियों में पीछे की सभी सीटों पर सीटबेल्ट की व्यवस्था भी नहीं होती।
पुलिस दो बार दे चुकी है मोहलत
विरोध के मद्देनजर पुलिस दो बार सीट बेल्ट लगाने की मोहलत दे चुकी है। पहले समयसीमा 1 नवंबर तक और फिर 11 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में गाड़ियों में पिछली सीटों पर सीटबेल्ट नहीं हैं जिसके चलते कार्रवाई का विरोध जारी है। इसे देखते हुए पुलिस ज्यादा सख्ती करने के मूड में नहीं है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) कुलवंत सारंगल ने बताया कि कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है इसलिए यातायात पुलिस जहां लोगों को कानून का उल्लंघन करते पाएगी उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल जो कानून है उसमें किसी को छूट देने की कोई वजह नहीं है। जिन गाड़ियों में सीटबेल्ट नहीं है उनकी परेशानी समझी जा सकती है लेकिन जिन गाड़ियों में सीटबेल्ट है उनमें सवार लोगों को इसे पहनना ही चाहिए। कुलवंत सारंगल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) के मुताबिक कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है इसलिए यातायात पुलिस जहां लोगों को कानून का उल्लंघन करते पाएगी उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।"