सीहोर में नाले से क्यों नहीं हटाए जा रहे अतिक्रमण, नोटिस जारी
सीहोर में नाले से क्यों नहीं हटाए जा रहे अतिक्रमण, नोटिस जारी
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, सीहोर कलेक्टर और नगर पालिका को नोटिस जारी कर पूछा है कि सीहोर के नाले से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए जा रहे है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
दोनों तरफ अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए
सीहोर के पूर्व पार्षद दर्शन सिंह वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सीहोर के नाले के दोनों तरफ अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए गए है। इसकी वजह से हर साल बारिश का पानी शहर में भर रहा है। इसके बाद भी प्रशासन और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले में वर्ष 2016 में भी जनहित याचिका दायर की गई थी। नगर पालिका की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि नाले पर 329 लोगों ने अतिक्रमण किया है। अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का मौका देकर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका का जवाब देखने के बाद हाईकोर्ट ने इस निर्देश के साथ जनहित याचिका का निराकरण कर दिया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
आधा इंच बारिश मेें नाले का पानी शहर में भर गया
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश के दो साल बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए है। इसकी वजह से आधा इंच बारिश मेें नाले का पानी शहर में भर गया। प्रांरभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण बैठक
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने कलेक्टर भरत यादव की अध्यक्षता में आज बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई । बैठक में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं । नेताओं ने इस मामले में अपने सुझाव भी दिए हैं ।